कात चदंबरम को राहत, वदेश याा केलए जमा 10 करोड़ पये नकालने क मली अनुमत
AMAR UJALA, 13.05.2020
उतम यायालय ने कांेस सांसद कात चदंबरम को वदेश याा के लए बतौर शत शीष अदालत क रज म जमा कराए गए दस करोड़ पए नकालने
क बुधवार को अनुमत देद।
शीष अदालत ने 14 फरवरी को कात को टेन और ांस क याा क अनुमत देते ए उह दस करोड़ पए रज म जमा कराने का आदेश दया था।
धान यायाधीश एस ए बोबडेऔर यायमूत एल नागेर राव क पीठ ने वीडयो कॉसग के मायम से कात चदंबरम के आवेदन पर वचार कया और
उह यह धनराश नकालने क अनुमत दान क।
पीठ ने अपने आदेश म कहा, 'हमने दोन प क ओर से पेश वकल को सुना। धन नकालने का आवेदन वीकार करते ये इसक अनुमत द जाती है।'
शीष अदालत ने अपने पहले के आदेश को यान म रखते ए 14 फरवरी को अपने आदेश म कात चदंबरम को 14 फरवरी से एक माच 2020 के दौरान
टेन और ांस क याा क अनुमत द थी। कात केखलाफ कई आपराधक मामल म सीबीआई और वतन नदेशालय क जांच चल रही है।
कात के खलाफ आईएनएस मीडया मामले म वदेशी नवेश संवन बोडक मंजूरी से संबंधत एक मामले सहत कई आपराधक मामल म जांच चल रही
है। आईएनएस मीडया को वदेश से 305 करोड़ पए का धन ात करने क वदेशी नवेश संवन बोडक मंजूरी मलने केसमय कात चदंबरम के पता
पी चदंबरम व मंी थ
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